Guidelines for Outgoing Visitors Programme

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद

निवर्तमान आगंतुक कार्यक्रम

(यात्रा सहायता)

दिशानिर्देश

  1. यात्रा सहायता के प्रस्ताव आयोजन से कम से कम 3 महीने पहले भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद को प्राप्त होने चाहिए। अंतिम तिथि के बाद किसी अन्य कारण से प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

    आवेदन करने की अंतिम तिथि प्रस्तारवित यात्रा की तिथि
    31 दिसंबर गत वर्ष 1 अप्रैल - 30 जून
    31 मार्च 1 जुलाई - 30 सितंबर
    30 जून 1 अक्टूबर - 31 दिसंबर
    30 सितंबर 1 जनवरी - 31 मार्च
  2. आवेदक को यात्रा सहायता के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं को न्या-य संगत बनाने के लिए दो पृष्ठों (अधिकतम) का नोट जमा करना अनिवार्य है :-

    1. क. वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के अपने संस्थागत मिशन को पूरा करने में आगंतुक की भागीदारी से आईसीसीआर को कैसे लाभ होगा ।
    2. ख. आगंतुक की भागीदारी से संबंधित देश में भारत के हितों को कैसे लाभ होगा ।
    3. ग. आगंतुक की भागीदारी से उसके कलात्मक/व्यावसायिक विकास को कैसे लाभ होगा ।
    4. घ. यात्रा के कुछ ठोस उद्देश्यों को सूचीबद्ध करना ।
  3. प्रतिभागी के अनुरोध का मूल्यांकन उसकी साख, विशेषज्ञता के क्षेत्र, परियोजना का शीर्षक (थीम), मेजबान संगठनों की साख और आईसीसीआर के समर्थन को स्वीकार/प्रचारित करने की उसकी इच्छा के आधार पर किया जाएगा।
  4. प्रस्ताव भारतीय दूतावास/उच्चायोग, आईसीसीआर क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों या सीधे आवेदकों द्वारा भेजे जा सकते हैं । आईसीसीआर क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुशंसित आवेदनों को उचित प्राथमिकता दी जा सकती है।
  5. प्रस्तावों को संबंधित भारतीय मिशन को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाएगा और क्र.सं. 2 में उल्लिखित बिंदुओं पर विशेष रूप से उनके विचार मांगे जाएंगे । यात्रा सहायता की स्वी कृत के लिए मिशन द्वारा अनुशंसित प्रस्तावों पर अधिक विचार किया जा सकता है ।
  6. आवेदक के पास कार्यक्रम/त्योहार/सम्मेलन/सेमिनार/प्रदर्शनी के लिए प्रस्तावित यात्रा की तारीख से कम से कम छह महीने के लिए वैध पासपोर्ट होना चाहिए ।
  7. यदि अनुमोदित हो, तो केवल एक क्षेत्र के लिए एक बार इकोनॉमी क्लास अंतर्राष्ट्रीय वापसी हवाई किराया (भारत में निकटतम हवाई अड्डे से सीधे संभावित मार्ग पर दूसरे देश में आयोजन के निकटतम हवाई अड्डे तक) आईसीसीआर द्वारा प्रदान किया जाएगा ।
  8. आवास, भोजन, पासपोर्ट, वीज़ा, स्थानीय यात्रा इत्यादि जैसे किसी भी अन्य व्यय को आगंतुक या कार्यक्रम आयोजक द्वारा वहन करना होगा ।
  9. 3 साल की कूलिंग ऑफ अवधि होगी, अगर कोई आवेदक इस अवधि के दौरान आवेदन करता है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा ।
  10. आयोजन के प्रकार के आधार पर प्रस्ताव को आईसीसीआर के संबंधित अनुभागों द्वारा कार्रवाई की जा सकती है । आवेदन की जांच इस उद्देश्य के लिए गठित समिति द्वारा की जा सकती है और बाद में समिति की सिफारिश पर आईसीसीआर के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकता है ।
  11. लाभार्थी को दौरे के एक महीने के भीतर कुछ प्रासंगिक तस्वीरों के साथ अपने दौरे की एक विस्तृत रिपोर्ट जमा करनी होगी ।
  12. आवेदक यह सुनिश्चित करेगा कि आईसीसीआर को प्रचार सामग्री में एक संक्षिप्त लेख शामिल करके उसकी भागीदारी के समर्थन के लिए उचित पावती दी जाए ।
  13. किसी भी आयोजन/सम्मेलन में भाग लेने के लिए यात्रा सहायता का प्रावधान पूरी तरह से परिषद के विवेक पर निर्भर करेगा, जो कि परिषद के आयोजन की समग्र प्रकृति, बजटीय बाधाओं आदि को ध्यान में रखते हुए होगा ।
  14. परिषद बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है । आवेदक को इस संबंध में आवेदन पत्र में निर्धारित अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा ।