दिशा-निर्देश

आईसीसीआर की फैलोशिप योजना (वरिष्ठ एंड कनिष्ठ) के लिए निबंधन और शर्तें :-

इन फेलोशिप के नियम और शर्तें इस प्रकार हैं: -

  1. एक वरिष्ठ फैलो को उसकी फैलोशिप की अवधि के लिए, रहने वाले खर्च, आवास, चिकित्सा सुविधाओं, स्थानीय परिवहन, भारत में यात्रा आदि के लिए रुपए 1,50,000/- प्रतिमाह की एकमुश्त राशि दी जाती है। परिषद्, इस मासिक वृत्ति के अलावा, फैलो द्वारा किए गए किसी अन्य खर्च के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।
  2. कनिष्ठ फैलो के मामले में, एकमुश्त वृत्ति रुपये 50,000/- प्रतिमाह होगी। परिषद्, इस मासिक वृत्ति से अलावा फैलो द्वारा किए गए किसी अन्य खर्चे के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।
  3. परिषद्, द्वारा फैलो को एक इकोनॉमी श्रेणी का भ्रमण वापसी हवाई किराया प्रदान किया जाएगा।
  4. फैलोशिप का कार्यकाल न्यूनतम 3 महीने और अधिकतम 12 महीने के लिए होगा, और यह उस दिन से शुरू होगा जिस दिन वह फैलो उस संस्था में शामिल होता है, जिसके साथ उसे संबद्ध किया गया है।
  5. फैलो को, भारत में उसके कार्यकाल के अतिरिक्त यात्रा करने/ तैयारी करने के लिए यात्रा से पूर्व 5 दिन और यात्रा के बाद 5 दिन का समय दिया जाएगा। इन 10 दिनों के लिए वृत्तिका का यथानुपात भुगतान किया जाएगा।
  6. तीन महीने से अधिक की अवधि की किसी भी फैलोशिप के लिए, फैलो के पास फैलोशिप की अनुमोदित अवधि को, निम्नलिखित प्रावधान सहित, दो वर्ष तक बढ़ाने का विकल्प है:-
    1. यह कि इस योजना के अंतर्गत भारत में फैलो के कुल प्रवास की अवधि फैलोशिप की अनुमोदित अवधि से अधिक नहीं होना चाहिए 
    2. यह कि किसी भी समय, न्यूनतम प्रवास तीन महीने का होना चाहिए ;
    3. यह कि उस यात्रा/तैयारी के समय की अनुमति फैलोशिप की अवधि में केवल एक बार दी जाएगी ;
    4. यह कि फैलोशिप की पूरी अवधि के दौरान, परिषद् द्वारा केवल एक भ्रमण वापसी हवाई किराया दिया जाएगा, और
    5. यह कि भारत में आगमन के प्रथम 60 दिनों के भीतर, संबद्ध संस्था के परामर्श से फैलोशिप के कार्यान्वयन की सारणी आईसीसीआर को सूचित की जानी चाहिए।
  7. पहले महीने के लिए वृत्ति का भुगतान भारत में उसके आगमन पर तुरंत किया जाएगा। इसके बाद के महीनों में, राशि का भुगतान हर महीने के 7वें दिन तक फैलो के स्थानीय बैंक खाते में किया जाएगा। अत: फैलो से उसके आने के बाद जल्द से जल्द एक स्थानीय बैंक खाता खोलने और उसका विवरण परिषद् को सूचित करने की अपेक्षा होगी।
  8. फैलो की अवधि के पश्चात् परिषद् को, प्रतिपुष्टि और आईसीसीआर में फैलो के रूप में उसके अनुभव की रिपोर्ट परिषद् को सौंपी जाएगी।
  9. फैलो द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान, किए गए कार्य पर आधारित सभी परिणामों का सार्वजनिक क्षेत्र में उपयोग, जहां प्रासंगिक है, परिषद् को उचित श्रेय/आभार देने के बाद ही किया जाएगा। परिषद् को, फैलो को उचित श्रेय/आभार देने के बाद, परिषद् के अपने प्रकाशनों या गतिविधियों में संबंधित परिणामों का उपयोग करने का भी अधिकार होगा।
  10. चूंकि फैलो किसी संस्था से संबद्ध होंगे, अंत: उन्हें संकाय/कर्मचारियों और अन्य सहयोगियों के साथ विस्तृत बातचीत करने की आवश्यकता होगी, जो उसकी कार्यविधियों पर आपसी समझौते के अध्यधीन, जिसमें व्याख्यान देने, पैनल चर्चाओं में भाग लेने, कार्यशालाओं का आयोजन करना आदि भी शामिल है।
  11. परिषद्, संबंधित भारतीय मिशन/पोस्ट के माध्यम से फैलो के लिए ग्राटिस वीजा की व्यवस्था करेगी।
  12. फैलो के आगमन और प्रस्थान की तिथियां संबंधित देश में भारत मिशन को कम से दो महीने पहले सूचित की जानी चाहिए ताकि उपयुक्त यात्रा बुकिंग सुनिश्चित की जा सके। तथापि, आगमन से पहले यदि भारत से अंतिम प्रस्थान की तारीखों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सके, तो उसे अंतिम रूप दिया जाए और उसे भारत में फैलो के आगमन के 60 दिनों के भीतर परिषद् को सूचित किया जा सकता है।